ज्ञानवापी मस्जिद: SC ने जिला जज का किया तबादला, “शिवलिंग” की जगह सील
शीर्ष अदालत वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...
ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी के जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया हैं। शीर्ष अदालत के अनुसार, इस दीवानी वाद की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर रही है। कोर्ट ने आदेश दिया कि वाद के हस्तांतरण पर मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला जज द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा :
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, वुजू की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया सील रहेगा। बता दें, शीर्ष अदालत वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वे की अनुमति दी गई थी। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “एक बार आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद, चयनात्मक लीक नहीं हो सकती है। प्रेस को बात लीक मत करो, केवल जज ही रिपोर्ट दिखाते हैं।”