जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया झटका, आरोपियों पर फिर गिरी गाज !

निचली अदालत ने जामिया हिंसा मामले में सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इनमें से 9 को बड़ा झटका दिया है।

निचली अदालत ने जामिया हिंसा मामले में सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इनमें से 9 को बड़ा झटका दिया है। सबसे पहले इस मामले की शुरुआत की बात करे तो दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस और नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में जामिया नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

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जामिया हिंसा मामले में दो लोग बरी

जिसके चलते 2019 जामिया हिंसा मामले  jamia violence case में निचली अदालत ने 4 फरवरी को सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस की दलील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। आरोपियों के नाम की बात करे तो 2019 जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा समेत 9 आरोपियों (शारजील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा) को बड़ा झटका लगा है जबकि दो लोग बरी हो गए हैं।

हिंसक तरीके से बैरिकेड हटाने की कोशिश

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि भीड़ में शरजील समेत अन्य लोग मौजूद थे। वे न सिर्फ दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे बल्कि हिंसक तरीके से बैरिकेड हटाने की कोशिश भी कर रहे थे।आपको बताते चले इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाया। जबकि पिछले हफ्ते 2 घंटे से ज्यादा लंबी सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था।

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