उत्तर प्रदेश में होंगे 20 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले, विशेष शर्तें बताकर किया जाएगा ट्रांसफर !
उत्तर प्रदेश के 20 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले में एक बेहद अहम घोषणा की गई है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के 20 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले में एक बेहद अहम घोषणा की गई है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जारी किया है। इसमें दिव्यांग अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण और पति-पत्नी की एक साथ पोस्टिंग पर अधिकतम अंकों का प्रावधान किया जा रहा है। आपको बता दें यह एक सरकारी आदेश है, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के कर्मचारी आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे और अपनी मनचाही पोस्टिंग पा सकेंगे।
अच्छा प्रदर्शन करने पर दिये जायेंगे 10 अंक
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी और अधिकारी अब मनचाहा ट्रां अच्छा प्रदर्शन करने पर 10 अंक दिये जायेंगेसफर पा सकेंगे। पर इसके लिए कुछ शर्ते भी निर्धारित की गयी है। जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति अवधि में केवल 2 वर्ष शेष रहने की स्थिति में 15 अंक का प्रावधान भी किया गया है। पिछले 3 वर्षों के कार्य के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने पर 10 अंक दिये जायेंगे। मामूली पेनाल्टी के मामले में माइनस पांच प्वाइंट का प्रावधान है, जिससे आपकी पोस्टिंग रोक दी जाएगी भले ही आपको कोई आपत्ति न हो।
कई अन्य मापदंडों पर भी पा सकेंगे ट्रांसफर
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश सभी मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है। इसमें स्थानांतरण के लिए वरीयता के आधार पर अंकों की व्यवस्था है। इसके तहत कर्मचारी की विकलांगता की स्थिति में अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे। वैसे, उस स्थिति में भी 20 अंकों का प्रावधान है, जहां कर्मचारी अधिकारी का पति या पत्नी एक ही शहर में सेवारत हैं। दिव्यांग कर्मचारियों व अधिकारियों को सबसे अधिक अंक दिए जाएंगे। इस मामले में, पति और पत्नी दोनों को राजनीतिक सेवा में सबसे अधिक अंक मिलेंगे। इसके अलावा आप कई अन्य मापदंडों पर भी ट्रांसफर पा सकेंगे।
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