केंद्र के लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध को लेकर जारी हुआ नोटिस !
Director General of Foreign Trade ने एचएसएन 8471 नियमों के तहत लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट के आयात को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है।
Director General of Foreign Trade ने एचएसएन 8471 नियमों के तहत लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट के आयात को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है। गुरुवार को केंद्र से बड़ा नोटिस आया। ‘विदेश व्यापार महानिदेशक’ ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध का आदेश देकर एचएसएन 8471 नियमों के तहत प्रतिबंध लगाया है। और वह आदेश अब से लागू बताया जा रहा है।
लाइसेंस के खिलाफ उनके आयात की अनुमति
केंद्र की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है, ‘एचएसएन 8741 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात प्रतिबंधित रहेगा।’ यह भी कहा गया है कि ‘प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ उनके आयात की अनुमति दी जाएगी।
पोस्ट या कूरियर के माध्यम से खरीदने की प्रक्रिया प्रभावित होने की उम्मीद नहीं
हालांकि, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए आयात नियम बैगेज नियमों के तहत लागू नहीं होंगे. बैगेज नियम समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। मंत्रालय ने कहा, 1 लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंस आवश्यकताओं से छूट। इसलिए, ई-कॉमर्स पोर्टलों से पोस्ट या कूरियर के माध्यम से इन्हें खरीदने की प्रक्रिया प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है।
हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र ने अपने आदेश में कहा, “लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर, जिन्हें पूंजीगत वस्तु का आवश्यक हिस्सा माना जाता है, को आयात लाइसेंस आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।”
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