ज्ञानवापी मस्जिद की जांच के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जा सकते है सुप्रीम कोर्ट !
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ”इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जानकारी दी है कि एएसआई ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण शुरू करेगा।” हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी या नहीं
पिछले महीने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। वहां एएसआई को मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया। हालाँकि, इस सर्वेक्षण में वज़ुखाना क्षेत्र को छोड़कर उल्लेख किया गया था। मूलतः शिकायत यह थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी या नहीं। तब मुस्लिम पक्ष ने ‘अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी’ के आदेश को चुनौती दी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, वाराणसी ने जिला अदालत के न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी।
उन्होंने आदेश को चुनौती दी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी. इस बीच कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. मुझे यकीन है कि एएसआई जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी, ज्ञानवापी समस्या का समाधान हो जाएगा।’
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे को दे दी मंजूरी
इस बीच, मुस्लिम पक्षकार ‘अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी’ की ओर से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, ”हमें न्याय मिलने की उम्मीद है।” यह मस्जिद 600 साल पुरानी है और मुसलमान यहां 600 साल से नमाज अदा करते आ रहे हैं। उनका कहना है, ”हम चाहते हैं कि धार्मिक प्रार्थनाओं से जुड़े नियम देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लागू हों।” मुस्लिम पक्ष इस फैसले को चुनौती देगा और सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सोचेगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद के निरीक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। उस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में था। इसी तरह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण कार्य शुरू करने से परहेज करने का निर्देश दिया। उस समय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई कर रहा था। तब उच्च न्यायालय ने एएसआई को सर्वेक्षण शुरू करने से परहेज करने का निर्देश दिया था। हालांकि, गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस सर्वे को मंजूरी दे दी।
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