LDA: अतीक अहमद के करीबी बिल्डर के अवैध निर्माण पर चला एलडीए का बुलडोजर !

 एलडीए ने मंगलवार को पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी बिल्डर के अपार्टमेंट के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एलडीए के अधिकारियों ने ये कार्रवाई की।

 एलडीए ने मंगलवार को पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी बिल्डर के अपार्टमेंट के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एलडीए के अधिकारियों ने ये कार्रवाई की। सीतापुर रोड स्थित वली बदर अपार्टमेंट के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। हालांकि टीम के पहुंचते ही कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। पर भारी पुलिस बल के आगे हंगामा करने वाले पीछे हट गए। एलडीए पूर्व अफसरों की मेहरबानी से यह अवैध निर्माण हुआ था। पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी मो. मुस्लिम की अकामा बिल्डर्स और डेवलपर्स नाम की फर्म है। बिल्डर मो. मुस्लिम अपार्टमेंट बनाकर बेचता है। वहीं एलडीए के अधिकारियों और इंजीनियरों ने मंगलवार को एक ही दिन में 45 अवैध इमारतें सील कराकर रिकॉर्ड बनाया है।

शिया पीजी कालेज के पास था अपार्टमेंट

एलडीए के पूर्व अफसरों और इंजीनियरों से मिलीभगत करके मो. मुस्लिम ने सीतापुर रोड पर शिया पीजी कालेज के करीब स्थित इरादतनगर में वली बदर अपार्टमेंट बनाया था। मो. मुस्लिम ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अपार्टमेंट में अवैध निर्माण करा लिया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए थे।

शहर के कई हिस्सों में मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक अहमद के हस्तक्षेप से जमीनों को कब्जा करके उसपर फ्लैट और मकान बनवाकर बेच दिए हैं। सीतापुर रोड स्थित शिया पीजी कालेज के पास इरादतनगर में खसरा संख्या 274 से 276 तक के भूखंड का एग्रीमेंट मोहम्मद मुस्लिम ने वर्ष 2004 में किया था। लविप्रा से स्वीकृत नक्शे के विपरीत मोहम्मद मुस्लिम ने छत पर 3200 वर्गफीट का एक पेंट हाउस बना लिया था।

मुस्लिम ने मंडलायुक्त के न्यायालय में की थी अपील 

इसके अलावा पार्किंग एरिया में 1200 वर्गफीट का एक फ्लैट और एक हजार वर्गफीट का हाल भी अवैध रूप से बना लिया गया। गेट के पास जो खुला स्थान छोडऩा था उसपर एक हजार वर्गफीट का आफिस भी बन गया। एलडीए के जोन चार की ओर से जांच आख्या के बाद पांच जुलाई को लविप्रा ने मोहम्मद मुस्लिम के अवैध निर्माण को तोडऩे के आदेश दिए।

इसके बाद मो.मुस्लिम ने मंडलायुक्त के न्यायालय में अपील की  थी। जहां से मामले को खारिज करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश को बहाल रखा गया। मंगलवार को जोनल अफसर अरविंद त्रिपाठी, अवर अभियंता संजय शुक्ल व अन्य कर्मचारियों ने पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

 

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