विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कर्मचारियों को Work From Home की अनुमति- पीयूष गोयल

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में रहने वाले पेशेवरों के लिए यहां कुछ बड़ी, व महत्वपूर्ण खबर हैं। केंद्र सरकार ने उनके लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) की अनुमति देने का फैसला किया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में रहने वाले पेशेवरों के लिए यहां कुछ बड़ी, व महत्वपूर्ण खबर हैं। केंद्र सरकार ने उनके लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) की अनुमति देने का फैसला किया है। इसका विवरण देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने कई तिमाहियों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones) में वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) की अनुमति देने का फैसला किया है।

गोयल ने आगे कहा कि उनका विचार है कि “Work From Home” की संस्कृति छोटे शहरों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगी और सेवाओं के निर्यात को भी बढ़ाएगी।

छोटे शहरों में रोजगार की होगी वृद्धि

गोयल ने एक बयान में कहा कि, हमने सभी Special Economic Zones सेक्टर में घर से काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है। क्योंकि इसके लिए कई तिमाहियों से अनुरोध किया गया है। यह छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करेगा साथ ही सेवाओं के निर्यात में भी वृद्धि करेगा।

कर्मचारियों के लिए घर से काम की अनुमति

अगस्त में ही, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनी जो कर्मचारियों के लिए घर से काम की अनुमति देना चाहती हैं, उन्हें एक योजना तैयार करनी होगी और संबंधित विकास आयुक्तों से अनुमोदन लेना होगा।

एक वर्ष के लिए दी अनुमति

केंद्र सरकार ने जुलाई में Work From Home को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) यूनिट में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी थी। यह सुविधा कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

इस संबंध में, Department of Commerce ने पहले भी विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में Work From Home के लिए नया नियम 43A अधिसूचित किया था। ये नियम उद्योग की मांग पर सभी Special Economic Zones में देशव्यापी एक समान वर्क फ्रॉम होम नीति का प्रावधान करने के लिए जारी किए गए थे। नया नियम विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में एक इकाई के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी के लिए WFH प्रदान करता है।`

 

 

 

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