#’मथुरा’: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की याचिका हुई ख़ारिज, 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई !
'श्रीकृष्ण' (Sri Krishna) जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) को लेकर जिला न्यायालय (District Courts) में आज सुनवाई हुई है।
‘श्रीकृष्ण’ (Sri Krishna) जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) को लेकर जिला न्यायालय (District Courts) में आज सुनवाई हुई है। इस दौरान सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की तरफ से नोटिस शामिल नहीं हो पाया है। इस मामले में जिला जज ने मामले की अग्रिम सुनवाई 3 अक्टूबर (October) तक बढ़ा दिया गया है।
‘अदालत ने याचिका’ को किया खारिज
बता दें कि वहीं श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर चल रहे विवाद की जानकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने दी है। जानकारी के अनुसार श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर अभी तक बारह के आसपास याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।
‘एक हजार रुपये’ का लगा जुर्माना
सूत्रों के मुताबिक इससे पहले की सुनवाई में सोमवार को अदालत ने इस मामले को स्थगित करने की एक याचिका को खारिज कर दिया था। इस सिलसिले में याचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह की ओर से मामले को स्थगित करने की याचिका दाखिल की गई थी। जांच के मुताबिक मथुरा की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक हजार रुपये का जुर्माना (one thousand rupees fine) लगा दिया था।
‘स्वास्थ्य कारणों’ का दिया हवाला
आपको बता दें कि पेशे से वकील याचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह को सुनवाई की आखिरी तारीख 26 सितंबर तय की गई थी। इस विवाद याचिकाकर्ता ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अदालत से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया था। हालांकि अदालत ने इस मामले को खारिज कर दिया है। इस सिलसिले में अर्जी पर बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति जताई है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद (Sri Krishna Janmabhoomi dispute) मामले में अभी तक कोर्ट में 12 दावेदार हो चुके हैं। फिलहाल सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 7/11 पर सुनवाई के हुए आदेश के खिलाफ जिला जज (District Judge) की अदालत में रिवीजन दाखिल (filing revision in court) कर दिया था।
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