BREAKING NEWS: राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, मोदी सरनेम मामले में सज़ा निलंबित !

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आधे घंटे के लिए निर्धारित थी,

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आधे घंटे के लिए निर्धारित थी, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों के लिए 15-15 मिनट का समय था। इस मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।

राहुल गांधी ने पूरे समुदाय का अपमान नहीं किया।

राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने पूरे समुदाय का अपमान नहीं किया, ऐसे में सिर्फ राहुल को ऐसी सजा मिली. राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर बहस करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिन लोगों के नाम का इस्तेमाल किया है। भाषण हैं 13 करोड़ समाज में से किसी ने दावा नहीं किया, सिर्फ बीजेपी नेता ही दावा कर रहे हैं। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का असली उपनाम मोदी नहीं है, उपनाम से मोदी हो गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल ने पूरे समुदाय का अपमान नहीं किया।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह अपहरण, बलात्कार या हत्या का मामला नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे मामले में 2 साल की सजा हो। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को रोका और कहा कि आप यहां राजनीति पर चर्चा न करें, इसे राज्यसभा के लिए बचाकर रखें. यह देखकर सिंघवी भी हंस पड़े। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, दायर की गई शिकायत भी एक अखबार की कटिंग पर आधारित है जो व्हाट्सएप पर मिली थी।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। सजा पूरी होने के बाद वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट में याचिका दायर की है।

2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मोदी के सरनेम पर टिप्पणी की थी। इस मामले में पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की तो राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की।

यहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली और मार्च में जब गुजरात सरकार ने फैसले को बरकरार रखा तो राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई. राहुल ने अपना सरकारी बंगला भी खाली कर दिया।

 

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