Jacqueline Fernandez: 200 करोड़ के वित्तीय धोखाधड़ी मामले में जैकलीन को बड़ी राहत !

दिल्ली की एक अदालत ने जैकलीन को सूचित किया कि अब से देश छोड़ने के लिए अदालत से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

200 करोड़ के वित्तीय धोखाधड़ी मामले में जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने जैकलीन को सूचित किया कि अब से देश छोड़ने के लिए अदालत से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जानकारी दी है कि जैकलीन को अब देश छोड़ने के लिए तीन दिन का नोटिस देना होगा। इससे पहले, जैकलीन को विदेश यात्रा के लिए पहले अदालत की अनुमति लेनी पड़ती थी। कोर्ट ने कहा कि जैकलीन फर्नांडीज ने अपनी जमानत शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया. अदालत ने कहा, “अभी तक जैकलीन द्वारा जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का कोई मामला सामने नहीं आया है।”

Jacqueline Fernandez appears before police in Rs. 200 crore extortion case

अभिनेत्री के रूप में उनके लिए बहुत परेशानी का सबब

अदालत के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडीज, भारतीय फिल्म उद्योग की एक अभिनेत्री हैं। कुछ परिस्थितियों में बार-बार विदेश यात्रा की आवश्यकता होती है। अन्यथा उसके व्यावसायिक अवसर खो सकते हैं। तो अब जैकलीन अल्प सूचना पर देश छोड़ सकती हैं। देश छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति लेना एक अभिनेत्री के रूप में उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया।

अब से, एक बार जब वह विदेश यात्रा के बारे में अदालत को सूचित करेगी, तो अभिनेत्री को 50 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के बजाय तुरंत उसका पासपोर्ट वापस दे दिया जाएगा। विदेश से लौटने के बाद उन्हें तुरंत अपना पासपोर्ट दोबारा कोर्ट में जमा कराना होगा, इसके बदले कोर्ट उन्हें 50 लाख रुपये की एफडीआर लौटा देगी।

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जैकलीन की याचिका का ईडी ने विरोध किया था।

200 करोड़ की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जैकलीन फर्नांडीज को 15 नवंबर, 2022 को जमानत मिल गई थी। जमानत की शर्त यह थी कि जैकलीन अगर देश छोड़ती हैं तो अदालत को पहले से सूचित करेंगी। हाल ही में जैकलीन ने कोर्ट से उस शर्त में ढील देने की अपील की थी. जैकलीन ने सीआरपीसी की धारा 439(1)(बी) के तहत जमानत शर्तों में छूट के लिए आवेदन किया। वजह के मुताबिक, उन्हें अपने प्रोफेशन के लिए अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि, जैकलीन की याचिका का ईडी ने विरोध किया था।

 

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