आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने मंत्री राकेश सचान को सुनाई 1 साल की सजा !
इसके साथ ही एसीएमएम-3 कोर्ट ने उस पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है हालाँकि कोर्ट ने मंत्री को जमानत भी दे दी है।
आर्म्स एक्ट मामले में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश सचान को एक साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही एसीएमएम-3 कोर्ट ने उस पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालाँकि कोर्ट ने मंत्री को जमानत भी दे दी है। आपको बता दें मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर किया था।
कोर्ट ने सचान को दोषी पाया
ये मामला सन 1991 का है। जब पुलिस ने राकेश सचान के पास से एक अवैध हथियार बरामद किया था। उस वक्त वह एसपी के साथ थे। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शनिवार को कानपुर में अपर मुख्य महानगर दंडाधिकारी-3 की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सचान को दोषी पाया।
राकेश सजा की फाइल लेकर कोर्ट से फरार
इससे पहले बचाव पक्ष को सजा पर दलीलें खोलने को कहा गया था। लेकिन, मामले ने एक नया मोड़ तब लिया जब राकेश सजा की फाइल लेकर कोर्ट से फरार हो गया। अदालत प्रस्तोता ने शनिवार को कोतवाली में मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की शिकायत दर्ज कराई है।
सुनवाई बंद कोर्ट रूम में हुई
सोमवार को सुनवाई के दौरान मंत्री सचान का बचाव करने के लिए कानपुर से दिग्गज वकीलों का पैनल कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई बंद कोर्ट रूम में हुई। राकेश सचान के साथ वकील रामेंद्र सिंह कटियार, बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव कपिलदीप सचान, शिवकांत दीक्षित, नरेशचंद्र त्रिपाठी, राघवेंद्र प्रताप सिंह और 40 वकील कोर्ट पहुंचे थे।
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