LDA: आखिर एलडीए ने क्यों दिए 100 इमारतों को सील करने का आदेश, जाने पूरा मामला !
लिवाना होटल अग्निकांड के बाद एलडीए ने दो दिनों के भीतर शहर की 100 अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया है।
लिवाना होटल अग्निकांड के बाद एलडीए ने दो दिनों के भीतर शहर की 100 अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि इन सभी अवैध इमारतों को चिन्हित कर लिया गया है। इंजीनियर मंगलवार से इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।
दो दिनों के भीतर 100 अवैध बिल्डिंग को सील करने का निर्देश
एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सोमवार को प्रवर्तन जोन के विहित प्राधिकारियों व इंजीनियरों के साथ बैठक की। उपाध्यक्ष भू-उपयोग के विरूद्ध निर्मित सभी अवैध निर्माणों के जिन प्रकरणों में नोटिस नहीं दी गयी है उन सभी को नोटिस जारी कर सीलिंग का आदेश पारित करने का आदेश किया है। जिन मामलों में आदेश पारित हो गया है उन सभी को सील करने को कहा है। उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारियों से विगत सप्ताह चिन्हित अवैध निर्माणों का विवरण भी लिया है। कितनों को नोटिस दी गयी और कितने अवैध निर्माणों को सील किया गया।
विभिन्न जोनों के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों के अवैध निर्माण से सम्बन्धित जानकारी दी। लेकिन इससे उपाध्यक्ष संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इंजीनियरों को दो दिनों के भीतर 100 अवैध बिल्डिंग को सील करने का निर्देश दिया है। इसके लिए इंजीनियरों को लक्ष्य दिया गया है। बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता अवधेश कुमार तिवारी, विहित प्राधिकारी अरविन्द त्रिपाठी, अमित राठौर, डीके सिंह, अरुण सिंह, रामशंकर सहित सभी जोनल अधिकारी मौजूद थे।
सील की गई बिल्डिंगों की जायेगी साप्ताहिक समीक्षा
एलडीए के सभी अवर अभियंताओं को रोज उनके क्षेत्रों में जाकर भू-उपयोग के विरूद्ध हो रहे अवैध निर्माणों की फोटो तथा वीडियो बनाकर स्पाट मेमो बनाकर भेजना होगा। स्पाट मेमो देने के बाद भी यदि निर्माण नहीं रोका जाता है तो नियमानुसार सात दिन में सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी। सम्पत्ति को सील कर अभिरक्षा में दिये जाने से सम्बन्धित पत्र पुलिस प्रशासन को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा। सील की गई बिल्डिंगों की साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी। जिन अवैध निर्माणकर्ताओं को पूर्व में नोटिस दिया गया तथा निर्धारित पांच दिनों की अवधि पूर्ण हो गई है उसे तत्काल सील कराने को कहा है।
गोमतीनगर में अवैध बिल्डिंग सील
एलडीए के प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी अरूण कुमार सिंह के निर्देश पर सोमवार को गोमतीनगर में अवैध बिल्डिंग सील करायी गयी। उन्होंने बताया कि महेश गुप्ता व अन्य द्वारा गोमतीनगर के विपुल खण्ड में भूखण्ड संख्या-3/10 पर अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा था। इसे सील किये जाने के आदेश जारी किये गए थे।
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