बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दो हफ्ते कि रोक !

बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से पक्ष रख रहे दुष्यंत दवे ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला करार दिया

देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ( suprime court ) ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब दो हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा।

आपको बता दे कि दिल्ली के जहांगीरपुर में हिंसा के बाद बुधवार चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से पक्ष रख रहे दुष्यंत दवे ने इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला करार दिया है। साथ ही एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

कोर्ट में सुनवाई के दूसरे दिन दुष्यंत दवे ने कहा कि पहले कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने हिन्दू पक्ष के ऊपर भी एफआईआर की है कि आपने बिना अनुमति यात्रा निकाली।

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