विधायक प्रदीप यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, यौन शोषण मामले में याचिका हुई खारिज

महिला के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी पोड़ैयाहाट सीट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केस क्वेसिंग की याचिका खारिज कर दी है।

रांची:  महिला के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी पोड़ैयाहाट सीट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केस क्वेसिंग की याचिका खारिज कर दी है।

क्या है मामला

बताते चलें कि यौन शोषण से जुड़े मामले में पीड़ित महिला ने देवघर महिला थाना में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज करने के बाद इस मामले की सुनवाई दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। जबकि विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में जमानत की गुहार लगाई थी। विधायक प्रदीप यादव ने दुमका स्पेशल जज की अदालत ने 2 अप्रैल 2022 को उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट में चुनौती थी। जबकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया था।

महिला नेत्री ने यौन उत्पीड़न का दर्ज कराया था केस

यौन शौषण से जुड़ा मामला 20 अप्रैल 2019 का है जब प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के महासचिव पद पर काबिज थे। उसी दौरान उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने होटल में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले को लेकर उक्त महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। पुलिस उस होटल के कमरे को सील भी की थी और फॉरेंसिक जांच भी करवाई थी।

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