ASSAM: अब 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने पर पुरुषों पर दर्ज होगा POCSO अधिनियम के तहत मुकदमा !

असम सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को बुक करने का फैसला किया है

असम सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को बुक करने का फैसला किया है, यह घोषणा करते हुए कि राज्य मंत्रिमंडल ने बाल विवाह के खिलाफ “बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी अभियान” शुरू करने का फैसला किया है।

सीएम ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “हम राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।”

असम में कम उम्र में गर्भवती होने वाली लड़कियों की संख्या 11.7%

2012 का POCSO अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और यह एक कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क के बीच यौन संबंध को अपराध मानता है।जिसके चलते असम में उन मामलों में child marriage prohibition act, 2006 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी, जहां लड़की की उम्र 14 से 18 के बीच है। सीएम ने कहा,

“राज्य के गांवों के पंचायत सचिवों को भी बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। इसलिए अब से बाल विवाह के मामले में गांव के पंचायत सचिव के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाएगी। असम के मुख्यमंत्री के अनुसार असम में कम उम्र में गर्भवती होने वाली लड़कियों की संख्या 11.7% है। इसका मतलब है कि असम में अभूतपूर्व तरीके से बाल विवाह हो रहा है।

अब तक 1 लाख बाल विवाह हुए…

सरमा ने कहा, “यह हमारे शासन में प्राथमिकता होगी ताकि पांच साल के भीतर हमारा राज्य बाल विवाह से मुक्त हो जाए।” “यह एक तटस्थ और धर्मनिरपेक्ष कार्रवाई होगी – यह किसी भी समुदाय के प्रति लक्षित नहीं होगी। हालांकि, धुबरी और दक्षिण सलमारा [जिलों] में संख्या अधिक है, इसलिए वहां [कार्रवाई] अधिक हो सकती है। लेकिन अन्यथा यह राज्य भर में एक कार्रवाई है। सरमा ने कहा, “हमने पुलिस को 15 दिनों के भीतर एक बड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी दी है।”

“मैंने विवाह का कोई समय या तारीख नहीं दी है जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर अब तक 1 लाख बाल विवाह हुए हैं, तो 1 लाख [लोगों] को जेल में नहीं डाला जा सकता है, इसलिए हम कुछ तय करने के लिए पुलिस पर छोड़ देते हैं।

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