# मोहम्मद जुबैर मामला : पटियाला कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन रिहाई से नहीं राहत !

50,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई है और आदेश में यह भी कहा गया है कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है।

अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते

उसके खिलाफ 2018 में किए गए ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें अदालत ने जमानत दे दी थी। उन्हें 50,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई है और आदेश में यह भी कहा गया है कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।

जेल से बाहर आना मुश्किल है

हालांकि, जुबैर अभी भी जेल से रिहा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज हैं। जुबैर के खिलाफ कुल 7 प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनमें से 6 मामले उत्तर प्रदेश में और 1 मामला दिल्ली में दर्ज है. जब तक सभी मामलों की एक साथ सुनवाई नहीं होगी और जमानत नहीं दी जाएगी, उनके लिए जेल से बाहर आना मुश्किल है।

अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया

जुबैर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 ए व 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। लेकिन इसके बाद विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 और आईपीसी की धारा 201 व 120 बी की धारा भी जोड़ी गई थी।

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