यौन शोषण मामले में आज कोर्ट में हुए थे पेश WFI के पूर्व अध्यक्ष !
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।
महिला कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानो ने जो आरोप लगाए थे उस मामले को लेकर साल ख़तम होने को आया है। लेकिन पहलवानो को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से अब उनके सब्र का बाँध अब टूट रहा है न प्रसाशन साथ है ना ही सरकार आखिर क्या होगा उन देश की बेटियों का जिनको एक वक्त पर मामनीय प्रधानमंत्री मोदी बेटियों का समर्थन करते थे । साथ ही पीएम की वो बाते कहा गयी जिन्होंने बेटियों को हौसले से प्रफुल्लित कर दिया था। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।
न्याय की गुहार लगाती पहलवान
अब 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने गत 15 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। महिला पहलवानों ने दोनों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है।
ब्रजभूषण के खिलाफ 100 पन्नो की चार्टशीट दायर
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी। आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक गैर जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354D में पांच साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि यह धारा जमानती धारा है।
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