# सावधान : भूलकर भी न करें रेलवे स्टेशन पर ये गलती, वर्ना देना होगा 25 गुना जुर्माना !

रेलवे चेकिंग स्टाफ द्वारा पकड़े जाने पर 250 रुपये यानी 10 रुपये के रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट का 25 गुना जुर्माना लगाया जाएगा

भारतीय रेलवे यात्रा के दौरान लोगों को कई सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन रेलवे के नियमों की अनदेखी करने पर यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। प्लेटफॉर्म टिकट के जुर्माने पर भी यही नियम लागू होता है। रेलवे स्टेशन पर किसी भी काम के लिए आम आदमी को प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी है।

न्यूनतम जुर्माना 25 गुना किराया

बिना टिकट पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 25 गुना किराया है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट के बिना रेलवे चेकिंग स्टाफ द्वारा पकड़े जाने पर 250 रुपये यानी 10 रुपये के रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट का 25 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। यह टिकट केवल अधिसूचित स्टेशनों पर जारी किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकता है।

रिफंड पाने के लिए रेलवे कोई रिफंड नहीं देता

इस टिकट से आप किसी भी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट का किराया रेलवे द्वारा प्रति व्यक्ति 10 रुपये लिया जाता है। यह टिकट केवल 2 घंटे के लिए वैध है। प्लेटफॉर्म टिकट का रिफंड पाने के लिए रेलवे कोई रिफंड नहीं देता है। एसएम द्वारा टिकट पर जारी करने की तारीख और समय दर्शाया गया है। वहीं इस टिकट को एग्जिट गेट पर लगे टिकट टीसी को सरेंडर कर देना चाहिए। प्रेस संवाददाता और समाचार पत्र एजेंट उपरोक्त दर का 1/4 वां भुगतान करते हैं, लेकिन मासिक लाइसेंस जारी नहीं किए जाते हैं।

किराए का दोगुना शुल्क लिया जाएगा

दूसरी ओर, यदि कोई यात्री बिना प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा पकड़ा जाता है, तो यात्री से अंतिम ट्रेन के आने या जाने के किराए का दोगुना शुल्क लिया जाएगा। ट्रेन रूट के आखिरी टिकट चेकिंग स्टेशन के आधार पर किराया तय किया जाएगा।

 

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