Bihar Reservation: 75 फीसदी आरक्षण लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
पटना: बिहार में आरक्षण अधिनियम के नए प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। बिहार में अब 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार को आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार (21 नवंबर) से इसे लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।
राज्यपाल ने बिल पर लगाई मुहर
बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। 9 नवंबर को इसे दोनों सदन से पास किया गया था। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था। इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल-2023 पर अपनी मुहर लगा दी।
75 फीसदी करने का प्रस्ताव
बिहार सीएम नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके तहत बिहार में आरक्षण की सीमा को 60 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके तुरंत बाद ही नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाकर 9 नवंबर को इसे दोनों सदनों में पास करा लिया था।
किसे कितना आरक्षण मिलेगा?
बिल के लागू होने के बाद बिहार में एससी को 20 फीसदी, एसटी को दो फीसदी. अति पिछड़ा को 25 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछले, दलित और महादलित को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा. इस वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका फायदा होगा.