‘Delhi’: AAP पार्टी को हाईकोर्ट ने दिया झटका, आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के दिये निर्देश !

'दिल्ली' (Delhi) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान दिल्ली में 'आम आदमी पार्टी' (Aam Aadmi Party) और 'उप राज्यपाल' (Lieutenant Governor) के खिलाफ हो रही तकरार में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आप पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है।

‘दिल्ली’ (Delhi) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान दिल्ली में ‘आम आदमी पार्टी’ (Aam Aadmi Party) और ‘उप राज्यपाल’ (Lieutenant Governor) के खिलाफ हो रही तकरार में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आप पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी को एलजी विनय सक्सेना (LG Vinay Saxena) के खिलाफ किये गए तमाम विवादों के बीच में आपत्तिजनक पोस्ट्स को लेकर हटाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने आप पार्टी ने अंतरिम आदेश पारित किया गया है।

‘आप पार्टी’ को HC ने दिया झटका

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (Tuesday) को आम आदमी पार्टी के नेताओं को हाई कोर्ट ने दिल्ली के ‘उपराज्यपाल’ (Lieutenant Governor) के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाने के लिए कहा है।

‘विनय सक्सेना’ ने दिल्ली हाईकोर्ट से की अपील

आपको बता दें कि विनय सक्सेना (Vinay Saxena) ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी। इस सिलसिले मेंआम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयान दिए जा रहे हैं। इस मामले में इन्हें रोकने के लिए आदेश पारित किया जाये। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आप को निर्देश दिए हैं कि इन सभी पोस्ट को जल्दी से जल्दी हटाया जाये।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • हाई कोर्ट ने एलजी सक्सेना के अंतरिम आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
  • सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन पोर्टलों पर अपमानजनक सामग्री को हटाने की मांग की गई थी।
  • मानहानिकारक ट्वीट और अन्य पोस्ट हटाने का निर्देश देने की अपील की थी।
  • इस मामले जैस्मीन शाह के खिलाफ दाखिल मानहानि के मुकदमे की सुनवाई हुई थी।

 

 

 

 

 

 

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