Karnataka Hijab ban Row: कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला !

जनवरी में शुरू हुए कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन जारी रहेगा या नहीं।

जनवरी में शुरू हुए कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन जारी रहेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को हिजाब बैन पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में 21 वकीलों के बीच दस दिनों तक बहस चली थी। बेंच ने कर्नाटक सरकार और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हमने आप सभी को सुना है। अब हमारा होमवर्क शुरू होता है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल हैं। इन याचिकाओं को मार्च में दाखिल किया गया था।15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल भी पक्ष रख रहे हैं।


क्या था पूरा मामला

कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी के शुरुआत में उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था।स्कूल प्रबंधन ने इसे ड्रेस कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद अन्य शहरों में भी यह विवाद फैल गया। इतना ही नहीं यह विवाद दो धर्मों के बीच में झगडे की वजह भी बन गया था जिसके खिलाफ हिन्दू धर्म के लोग भगवा शाल लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे।

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