पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश !
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में शामिल आरोपियों के पक्ष में देश की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है।
- देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में शामिल आरोपियों के पक्ष में देश की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है।
- अदालत ने राजीव गाँधी के हत्या के सभी 6 आरोपियों को बरी करने का आदेश दे दिया है।
- इस आदेश से अदालत ने एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया।
- पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में 21 मई 1991 को चुनावी रैली के दौरान की गयी।
- निर्धारित मानदंड के अनुसार जज ने फैसला सुनते वक्त कहा की आरोपी को 23 साल जेल में रखने के बाद किसी को फांसी देना सही नहीं होगा।
- अदालत ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने के अपने 18 मई 2022 के फैसले को शेष आजीवन दोषियों के लिए लागू किया !
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