#TV News: ITR फाइल न करनें पर लग सकता है जुर्माना, आप भी जानिये वजह !

आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक लगभग साढ़े पांच करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं, अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है।

आईटीआर फाइल (ITR file) करने की डेडलाइन (Deadline) समाप्त हो चुकी है। 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक लगभग साढ़े पांच करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं, अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें अब आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले जुर्माना (Fine) भरना होगा तभी वे अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे।

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234ए (Section 234A of the Income Tax Act) में खास प्रावधान किया गया है। जब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करना था. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तारीख (31 जुलाई) यानी रविवार को रात 10 बजे तक 63.47 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा चुके थे।

रिवाइज्ड रिटर्न पर लग सकता है जुर्माना

वित्त वर्ष 2021-22 या एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2022-23 के लिए अलग-अलग टैक्सपेयर के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख क्या है। बिजनेस वाले लोग जिनकी टीपी रिपोर्ट जरूरी है, वे 30 नवंबर तक आईटीआर भर सकते हैं। खास बात ये है कि, जिन लोगों की 31 जुलाई की तारीख बीत गई और किसी कारणवश अपना रिटर्न नहीं भर सके, वो लोग अब क्या करेंगे?

ऐसे लोग 31 दिसंबर 2022 तक अपना रिटर्न भर सकेंगे, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होंगी। इस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) कहते हैं। इस सुविधा के तहत आप रिटर्न तो भर लेंगे कुछ नुकसान उठाने होंगे  इन नुकसानों में जुर्माना, ब्याज और सेटऑफ के लाभ वंचित होना शामिल है।

5000 रुपये भरना पड़ सकता है पेनल्‍टी

एक्‍सपर्ट का कहना है कि अगर आप ITR समय पर दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको ब्याज और लेट फीस के रूप में 5000 रुपये तक के भारी पेनल्‍टी (Penalty) देनी पड़ सकती है। कुछ मामलों में जेल भी जाना पड़ सकता है।

  • तय तारीख के बाद ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक की लेट फीस
  • Section 234A, 234B और 234C के अंतर्गत ब्याज
  • लॉस को कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पाएंगे
  • कुछ मानकों को पूरा नहीं करने पर जेल का प्रावधान
  • Section 234C एडवांस टैक्‍स की किस्‍तों के भुगतान न कर पाने पर ब्याज

 

जानकारी के मुताबिक सेक्‍शन (Section) 234C के मुताबिक, टैक्सपेयर को कम पेमेंट या एडवांस टैक्‍स (Advance Tax) की पर्सनल किस्‍तों का भुगतान न करने के लिए प्रति माह 1% या महीने के हिस्से पर साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

 

 

 

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