UTTAR PRADESH: कैबिनेट मिनिस्टर की गिरफ़्तारी के लिए गैर जमानती वारंट हुआ जारी !

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद(Sanjay Nishad) को कोर्ट ने हिरासत में लेने का को आदेश जारी किया हैं।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद(Sanjay Nishad) को कोर्ट ने हिरासत में लेने का को आदेश जारी किया हैं। इस मामले पर सीजेएम जगनाथ ने मत्स्य पालन मंत्री के खिलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी कर, 10 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दीया हैं। यह जिम्मेदारी गोरखपुर के पुलिस को सौंपी गई है।

युवक की मौत पर बवाल

दरअसल यह पूरा मामला 7 जून 2015 को घटित हुआ था । सरकारी नौकरी में पांच फीसदी आरक्षण को लेके सहजनवां क्षेत्र के कसरवल में आंदोलन चल रहा था।

आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। इसी दौरान पुलिस और आंदोलनकारीयो के बीच विवाद बढ़ा और लाठीचार्ज हो गया। जिसमे एक व्यक्ति की मौत हो गई। आंदोलनकारी ने आरोप लगाया कि व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से गई थी। इसके बाद दिखते- देखते आंदोलन अपने उफान पर चढ़ गया। जिसमे आंदोलनकारीयो ने पुलिस के साथ मार- पीट किया और उनकी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।

थानाध्यक्ष ने लिखा रिपोर्ट

इस आंदोलन कांड में लगभग 24 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना के बाद तत्कालीन सहजनवां थानाध्यक्ष श्यामलाल ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद सहित कई लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ बलवा आगजनी, और सेवन सीएलए की धारा में केस दर्ज कराया था।

रिपोर्ट में थानाध्यक्ष श्यामलाल ने लिखा था कि भीड़ को भड़काकर बवाल कराया था। मामले में नामजद डॉ. संजय ने 21 दिसंबर 2015 को कोर्ट में सरेंडर किया और जेल भेजे गए थे। डॉ. संजय निषाद 14 जनवरी 2016 को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए। यह मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन(Pending) है। अब सीजेएम ने गैर जमानती वारंट जारी करके डॉ. संजय निषाद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

आपको बता दे कि घटना के छह महीने बाद डॉ संजय निषाद ने कोर्ट में सरेंडर किया था। योगी सरकार में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद को भाजपा पार्टी ने पहले एमएलसी(MLC) बनाया फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को सहयोगी बना लिया। चुनाव जीतने के बाद डॉ. संजय को कैबिनेट में मत्स्य पालन मंत्री का पद दीया।

 

 

 

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