बकरीद पर मुंबई HC ka निर्देश !
बकरीद के 2 दिन पहले मुंबई की एक सोसाइटी में एक बकरे को लाने से बहुत हंगामा हो गया था। हंगामा इस चीज को लेकर हुआ की ये बकरा इस सोसाइटी में नहीं कटेगा।
मुस्लिम समुदाय के लिए आज बेहद खास दिन है जिसको ईद उल अजहा के नाम से जाना जाता है। इस बकरीद मुंबई में एक ऐसा वाकया हुआ जो काफी विवादास्पद हो गया और धर्म को लेकर हिन्दू मुस्लिम में विवाद हो गय दरअसल बकरीद के 2 दिन पहले मुंबई की एक सोसाइटी में एक बकरे को लाने से बहुत हंगामा हो गया था। हंगामा इस चीज को लेकर हुआ की ये बकरा इस सोसाइटी में नहीं कटेगा।
मुंबई की एक सोसाइटी में एक बकरे को लाने से हो गया हंगामा
बवाल इस कदर बड़ गया की पुलिस को इस मसले को सुलझाने आना पड़ा आपको बता दे की मामला सिर्फ हांगमो तक ही नहीं थमा बल्कि वह हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए हिंदूवादी लोगो ने काफी हंगामा किया जिसके बाद मुस्लिम परिवार ने आक्रोश में आकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी।आपको बता दे की संगठन के लोगो ने वहा पर जय श्री राम ने नारे भी लगाए और वह हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया था।
मुस्लिम परिवार ने आक्रोश में आकर पुलिस में दर्ज करवा दी शिकायत
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आई वहा हंगामा कर रहे लोगो को शांत करवाया पुलिस ने नियम कानून का हवाला देते हुए सोसाइटी के लोगो को ये आश्वासन दिया की ये बकरा सोसाइटी के अंदर नहीं कटेगा इस वजह से पुलिस बल भी तैनात करवा दी गई है। इस पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने कल बृहन्मुंबई महानगर पालिका को बकरीद पर कुर्बानी को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। एक याचिका को सुनते हुए जस्टिस जीएस कुलर्कणी और जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा, बीएमसी या नगर निगम ने जिन जगहों पर जानवरों की कुर्बानी के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो वह सुनिश्चित करें वहां पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए।
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