अपनी बेटी की हत्या मामले में इन्द्राणी मुखर्जी को मिली जमानत, जाने पूरी कहानी …
शीना बोरा की अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी, उसके ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी ...
अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी हैं। इंद्राणी मुखर्जी पिछले 6.5 साल से सलाखों के पीछे सजा काट रही थी। सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए उन्होंने कहा कि, आरोपी इंद्राणी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार हैं इसके साथ ही वह पिछले कई साल से जेल में हैं। लेकिन पिछले 11 महीनों से सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि अब कोर्ट ने उनकी सुन ली हैं इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिल गई।
पीठ ने कहा :
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि, मुकदमा जल्द ही पूरा नहीं होने वाला है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी बेटी के राहुल मुखर्जी के साथ लिव इन रिलेशनशिप को देखते हुए हत्या की योजना बनाई थी। पीठ में जस्टिस बी आर गवई और ए एस बोपन्ना भी शामिल थे।
पीठ के अनुसार, हम मामले की योग्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। भले ही अभियोजन पक्ष द्वारा 50 प्रतिशत गवाह दिए गए हों, मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा। उसे निचली अदालत की संतुष्टि के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा।
ये हैं मामला :
बता दें, शीना बोरा की अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी, उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शव को रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। शीना इंद्राणी की बेटी थीं। पूर्व मीडिया बैरन पीटर मुखर्जी को भी कथित तौर पर साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 2020 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।