दिल्ली हाई कोर्ट ने इस वजह से ठोंका DSSSB पर पचास हज़ार का जुर्माना !
उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला की कोई गलती नहीं थी लेकिन उसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण व अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) पर एक महिला के मामले को निपटाने में देरी के कारण 50,000 रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है।
आपको बता दें उक्त महिला को सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद का सफल उम्मीदवार घोषित किया गया था। परन्तु उसके मामले पर विचार करने में देर की गयी। साथ ही यह काह गया कि दो मौके दिए जाने के बावजूद महिला जरूरी दस्तावेज नहीं जमा कर सकी।
इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला की कोई गलती नहीं थी। परन्तु उसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) और इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया है। साथ ही अदालत ने कहा कि महिला को हुए वित्तीय नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करना आवश्यक है।
न्यायमूर्ति नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने महिला के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अब तक सेवा से नहीं जुड़ी हैं, ऐसी स्थिति में पिछले वेतन के भुगतान का निर्देश देने के बदले अदालत याचिकाकर्ता को एक महीने में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश देती है। पीठ ने कहा इसी अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र भी जारी करना होगा।