फांसी : वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी को सजा-ए-मौत !
वकीलों ने वलीउल्लाह का केस लड़ने से कर दिया था इनकार, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गाजियाबाद जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित
गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने वाराणसी ( Varanasi ) में सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आतंकवादी वलीउल्लाह को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला धमाकों के 16 साल बाद आया है।
2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई थी और 35 से अधिक लोग घायल हुए थे। उसी शाम दशाश्वमेध घाट पर विस्फोटक भी मिले।
इस मामले में वाराणसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को लखनऊ के गोसाईंगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। 4 जून को दोषी वलीउल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाकों की साजिश रचने, उन्हें अंजाम तक पहुंचाकर आतंकवाद फैलाने का आरोप 4 जून को साबित हो गया है।
वाराणसी के वकीलों ने वलीउल्लाह का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गाजियाबाद जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। तभी से मामले की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज की अदालत में चल रही थी।