प्रधानमंत्री की इस योजना में हर महीने मिलेंगे 6000 रुपये, देंखें कौन कौन है योग्य ?

मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं के जरिए मोदी सरकार का मकसद लोगों का....

मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं के जरिए मोदी सरकार का मकसद लोगों का कल्याण करना रहा है। इनमें किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं, मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए एक शानदार योजना भी चलाई जा रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। दरअसल, मोदी सरकार की ओर से किसानों के लिए पीएम किसान योजना चलाई जा रही है। इससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है।

पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) एक सरकारी योजना है जिसके माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलते हैं। इस योजना के तहत लाखों और करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉन्च किया था।

पीएम किसान योजना के लाभ

पीएम किसान योजना के तहत, देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना परिवार को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के रूप में परिभाषित करती है। 2,000 रुपये की राशि सीधे किसानों / किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है?

इस योजना के तहत कृषि योग्य भूमि वाले भूस्वामी किसान परिवार अपने नाम से आवेदन कर सकते हैं।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के किसान।
लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार।

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

  • संस्थागत जमींदार
  • राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
  • उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थी पात्र नहीं हैं, जो आयकर का भुगतान करते हैं।
  • संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार।
  •  डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर।
    10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी।

पीएम किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

किसानों को स्थानीय राजस्व अधिकारी (पटवारी) या एक नोडल अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित) से संपर्क करना होगा। सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को शुल्क के भुगतान पर योजना के लिए किसानों को पंजीकृत करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

किसान कॉर्नर

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट- pmkisan.gov.in पर ‘किसान कॉर्नर’ नाम का एक सेक्शन है। किसान पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वे पीएम-किसान डेटाबेस में नाम संपादित भी कर सकते हैं और अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार अनिवार्य है।
  • नागरिकता प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात और बैंक खाते का विवरण संबंधित अधिकारियों को जमा करना होगा

 

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