गोधरा कांड मामले में बिलकिस बानो केस में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट !

गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। मार्च 2002 में गोधरा के दंगों के दौरान, बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के 14 सदस्यों के साथ उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया गया। वडोदरा में जब दंगाइयों ने उनके परिवार पर हमला किया तब वह पांच महीने की गर्भवती थीं।

पिछले साल 10 अगस्त को 11 दोषियों को किया गया था रिहा

इस पूरे मामले में दोषियों की बात करे तो गुजरात सरकार ने पिछले साल 10 अगस्त को 11 दोषियों को रिहा किया था, जिसके बाद उन्हें 15 अगस्त, 2022 को रिहा किया गया था। जिसके बाद 22 मार्च को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह दलीलें सुनने के लिए एक बेंच का गठन करेंगे।

 दोषियों में से एक की रिहाई के लिए याचिका पर विचार करने की मांग

दोषियों की जल्द रिहाई के खिलाफ याचिका दायर करने के अलावा, बानो ने अपने पहले के आदेश की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका भी दायर की थी, जिसमें गुजरात सरकार से दोषियों में से एक की रिहाई के लिए याचिका पर विचार करने के लिए कहा गया था। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्न की बेंच इस मामले की सुनवाई 27 मार्च को करेगी।

इस कारण बरी किये गए थे आरोपी

समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई। गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में दोषियों को बरी किए जाने का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जेल में 14 साल पूरे कर लिए हैं और उनका आचरण अच्छा पाया गया है।

 

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