Caste Based Census Petition: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब !

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए जाति आधारित जनगणना के निर्देश की मांग वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए जाति आधारित जनगणना के निर्देश की मांग वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह की पीठ ने केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले को इसके समक्ष लंबित इसी तरह के एक अन्य मामले के साथ संलग्न किया।

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि जाति आधारित सर्वेक्षण और जाति आधारित जनगणना की कमी के कारण, सरकारें पिछड़े वर्गों के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ साझा करने में असमर्थ हैं।

आंकड़ों के अभाव में ठोस नीतियां नहीं बन सकतीं

याचिका में कहा गया है कि ठोस आंकड़ों के अभाव में ठोस नीतियां नहीं बन सकती हैं, इसलिए ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना की बहुत जरूरत है. इस मामले पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिंह की बेंच ने केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

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