RLD विधायक को हुई 15 दिनों की सजा, 2017 चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन करने का आरोप !

एक विशेष अदालत ने बुधवार को पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के रालोद विधायक अनिल कुमार को चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के...

एक विशेष अदालत ने बुधवार को पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के रालोद विधायक अनिल कुमार को चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 15 दिनों के कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने पीटीआई को बताया कि मुजफ्फरनगर के तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने 16 मई 2017 को कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने कुमार को दोषी ठहराया और उन्हें 100 रुपये के मामूली जुर्माने के अलावा 15 दिन की जेल की सजा सुनाई।

हालांकि, अदालत ने उन्हें अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया और उन्हें 20,000 रुपये के दो मुचलके जमा करने पर जमानत पर रिहा कर दिया।

कुमार 2017 का चुनाव हार गए थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनावों में निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे।

 

 

 

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