1 साल बाद सत्येंद्र जैन को SC से राहत, कोर्ट ने कहा – दिल्ली नहीं छोड़ सकते…
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी।

दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। जेल में बंद आप नेता को तिहाड़ जेल के बाथरूम में कथित तौर पर बेहोश होने के एक दिन बाद छह सप्ताह की जमानत दी गई है। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में उन्हें एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया।
जैन के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट
सामने आई ताजा तस्वीरों में दिल्ली के पूर्व मंत्री कमजोर और कमजोर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले अदालत में यह भी कहा था कि खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले कुछ महीनों में उनका 35 किलो से अधिक वजन कम हो गया है। जैसे ही सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हुए, AAP ने केंद्र पर तीखा हमला किया और उस पर राजनीतिक लाभ के लिए उनके स्वास्थ्य को परेशान करने और बर्बाद करने का आरोप लगाया।
इसने यह भी कहा कि तिहाड़ जेल में जैन के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी और इससे उनके लिए रीढ़ की हड्डी में चोट, पुरानी पीठ दर्द और मांसपेशियों के एट्रोफी सहित कई जटिलताएं पैदा हो गई हैं।
पिछले साल किया गया था गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। सत्येंद्र जैन पिछले एक साल से जेल में हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।
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