हनुमान चालीसा विवाद मामले में राणा दंपत्ति को मुंबई कोर्ट से इन शर्तो पर मिली जमानत !

सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी।

अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को बुधवार को मुंबई सेशन अदालत ने हनुमान चालीसा विवाद में कई शर्तों के साथ जमानत मिली। बता दें, सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को उनके मुंबई आवास से गिरफ्तार किया गया था। मामला यह था कि, दोनों ने बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी।

महाराष्ट्र : बुधवार को नवनीत राणा की जमानत पर कोर्ट सुनाएगी फैसला !

कोर्ट की शर्त :
अदालत ने सशर्त जमानत दी है और कहा है कि, आने वाले समय में राणा दंपती इस तरह का कोई और विवाद नहीं करेंगे। इसके अलावा वे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इस पूरे मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे। दोनों को पचास हजार के निजी मुचलके पर यह बेल दी गई है। सोमवार को समय ज्यादा हो जाने के कारण मुंबई की सिविल एंड सेशंस कोर्ट के शेष न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे अपना ऑर्डर पूरा नहीं लिखवा सके थे। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने मुंबई से बाहर जाने की कंडीशन को लेकर कहा- अभी तक हमारे पास आदेश का केवल ऑपरेटिव पोर्शन आया है। अमरावती जा सकेंगे कि नहीं इस बारे में तभी कहा जा सकता है जब पूरा ऑर्डर हमारे पास होगा।

जेल में बिगड़ी नवनीत की तबियत :
वही आज नवनीत राणा, जिन्हे देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उनको स्पोंडिलोसिस के इलाज के लिए भायखला जेल से जेजे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। राणा के वकील ने उनके स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए सोमवार को भायखला जेल के अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा कि, नवनीत राणा को स्पोंडिलोसिस है जो जेल में लगातार बैठने और फर्श पर लेटने के कारण बढ़ रहा है।

 

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