मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, कांग्रेस नेता ले सकते है गुजरात हाई कोर्ट का सहारा !

मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि के मुकदमे में दोषी पाए गए राहुल गांधी की मुश्किल कम होने का नहीं ले रही है। मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी ने 2 साल की सजा में कोई राहत नहीं दी है।

मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि के मुकदमे में दोषी पाए गए राहुल गांधी की मुश्किल कम होने का नहीं ले रही है। मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी ने 2 साल की सजा में कोई राहत नहीं दी है। इससे पहले, सत्र अदालत ने गांधी को जमानत दे दी थी और 23 मार्च को एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सुनाई गई उनकी दो साल की जेल की सजा को तब तक के लिए निलंबित कर दिया था, जब तक कि उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी अपील का निस्तारण नहीं हो जाता।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि…

मामले की सुनवाई के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने गुरुवार (20 अप्रैल) को फैसला सुनाया। इसके बाद अब राहुल गांधी को अपनी पार्टी के साथ गुजरात हाई कोर्ट जाना होगा। इस पूरे मामले के शुरआत की बात करे तो साल 2019 में कर्नाटक में एक लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ‘चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हों, नीरव मोदी या नरेंद्र मोदी’

कांग्रेस पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन

जिसके चलते गुजरात के एक विधायक ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मालमे में राहुल गांधी को दो साल कि सजा सुनाने के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई. कांग्रेस पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया।

 

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