‘मोदी-उपनाम’ मामले में राहुल गांधी को मिली राहत, निचली अदालत के आदेश पर पटना HC की रोक !

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज 24 अप्रैल को पटना उच्च न्यायालय से उनकी 'मोदी-उपनाम' टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज 24 अप्रैल को पटना उच्च न्यायालय से उनकी ‘मोदी-उपनाम’ टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में राहत मिली हैं।

पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा था। उन्होंने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक, जो कि 15 मई है, आदेश पर रोक लगा दी।

राहुल गांधी को राहत

राहुल गांधी के कानूनी पैनल ने पटना उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया, कि यदि मामला पहले से ही सूरत की अदालत में चल रहा है, तो उसी मामले में एक अलग अदालत में दूसरा मुकदमा नहीं हो सकता है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और राहुल गांधी को राहत दे दी।

वीरेंद्र राठौर, अधिवक्ता, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील का बयान इस प्रकार है, “हमने एक याचिका दायर की थी। जब कोई मामला सूरत की अदालत में पहले से ही विचाराधीन है तो उसी मामले में दूसरी अदालत में दूसरी सुनवाई नहीं हो सकती है, यह अवैध है। अगली सुनवाई 15 मई को है और तब तक के लिए सभी निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। पटना कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और राहुल गांधी को राहत दे दी। अब उन्हें पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा।

 

 

 

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