क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम आए सामने, वित्त मंत्रालय ने जारी किया Notification !

क्रेडिट-डेबिट कार्ड पर पैसे खर्च करने के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है

क्रेडिट-डेबिट कार्ड पर पैसे खर्च करने के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रेषण के कराधान पहलुओं में एकरूपता लाना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एलआरएस योजना के दायरे में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च लाने के लिए फेमा अधिनियम में संशोधन का इरादा है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फेमा) संशोधन नियम, 2023 के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश में खर्च करना भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एलआरएस योजना में शामिल किया गया है।

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अधिसूचना में फेमा एक्ट, 2000 की धारा 7 को दिया हटा

वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से चर्चा के बाद जारी अधिसूचना में फेमा एक्ट, 2000 की धारा 7 को हटा दिया है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में किए गए भुगतान भी एलआरएस के दायरे में आते हैं। मंत्रालय ने इस बदलाव पर संबंधित सवालों और उनके जवाबों की सूची जारी कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है. इसमें कहा गया है कि डेबिट कार्ड से भुगतान पहले से ही एलआरएस के तहत कवर किया गया था, लेकिन विदेश में क्रेडिट कार्ड से किया गया खर्च इस सीमा के तहत नहीं आता है।

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 एक जुलाई से लागू होगी नई दर

इसके चलते कई लोग एलआरएस की सीमा को पार कर जाते थे।केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एलआरएस योजना के दायरे में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेशी खर्च को लाने के लिए फेमा अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य डेबिट प्रेषण के कर पहलुओं में एकरूपता लाना है।नई दर एक जुलाई से लागू होगी। यह विदेश में खर्च की गई राशि पर लागू दरों पर ‘टैक्स कलेक्शन एट सोर्स’ (TCS) के अधीन होगा। यदि टीसीएस का भुगतान करने वाला व्यक्ति करदाता है, तो वह अपने आयकर या अग्रिम कर देनदारियों के खिलाफ क्रेडिट या सेट-ऑफ का दावा कर सकता है।

 

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