गुजरात दंगा : जकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, पीएम मोदी को क्लीन चिट !

पूरा मामला गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 में लोगों के मारे जाने का है

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा गुजरात के दायर यचिका को ख़ारिज कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी (Zakia Jafri ) की याचिका को शुक्रवार को उनकी चुनौती रद्द की गई है।

 मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया

जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की ज्यूरी ने यह आदेश सुनाया है। ये सभी जाफरी की अपील पर सुनवाई कर रही थे। मामला 5 अक्टूबर, 2017 को गुजरात हाईकोर्ट के अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी और 63 अन्य लोग शामिल

इसके बाद रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। जिसने आज क्लीन चिट दे दी थी। आपको बता दें दंगा संबंधी इस मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी और 63 अन्य लोग शामिल थे। पूरा मामला में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने के एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में लोगों के मारे जाने का है। जिसमे 68 लोगों में पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। जिसमें 59 लोग मारे गए थे और इससे राज्य में दंगे हुए थे।

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