कार का एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी देगी ” जुर्माना “, जानिए पूरी खबर
कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सीडेंट होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा में लगे एयरबैग नहीं खुलते हैं तो ऐसे में कंपनियों को जुर्माना देना होगा।
कार एक्सीडेंट से होने वाली मौतों से बचने के लिए कार के अंदर सुरक्षा के लिए एयरबैग ( airbag ) के रूप में सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन कई बार देखा गया है की एक्सीडेंट के समय वो एयरबैग नहीं खुलते।
जिससे अंदर बैठे लोगो की जान बचने की सम्भावना कम हो जाती है। ऐसे में एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सीडेंट होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा में लगे एयरबैग नहीं खुलते हैं तो ऐसे में कंपनियों को जुर्माना देना होगा।