गुजरात हाईकोर्ट का फैसला सुनते राहुल गांधी के पैरों तले खिसकी जमीन !
राहुल गांधी को एक बड़ा झटका देते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

राहुल गांधी को एक बड़ा झटका देते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के परिणामस्वरूप उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका है।
अदालत का कहना है की
गुजरात उच्च न्यायालय ने गांधी के खिलाफ 10 अतिरिक्त आपराधिक मानहानि शिकायतों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अदालत ने आगे कहा कि सत्र अदालत द्वारा जारी आदेश में इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। लाइव लॉ ने गुजरात एचसी के हवाले से कहा, “(गांधी) बिल्कुल गैर-मौजूद आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। दोषसिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है। (गांधी) के खिलाफ 10 मामले लंबित हैं।”
वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई शिकायत
राजनीति में शुचिता होना जरूरी है। कैंब्रिज में गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद वीर सावरकर के पोते ने पुणे कोर्ट में (गांधी) खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।”इसमें कहा गया है, “दोषी ठहराए जाने से इनकार करने से किसी भी तरह से आवेदक के साथ अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। दोषसिद्धि उचित, उचित और कानूनी है।” दोषसिद्धि पर रोक से गांधी की संसद सदस्य (सांसद) के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता।
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