# गोरखपुर हिंसा 2007 : मामले में सीएम योगी को कोर्ट ने दी ‘ सुप्रीम ‘ राहत !

हालांकि कोर्ट ने कहा कि मंजूरी के कानूनी सवालों को एक उपयुक्त मामले में निपटाया जा सकता है, साथ ही फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया

साथ ही फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें उनपर 2007 में उनके द्वारा दिए गए एक कथित अभद्र भाषा से संबंधित मामले में था। याचिका में 2007 के अभद्र भाषा मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत ने इस मामले में मंजूरी से इनकार के मुद्दे की जांच करना जरूरी नहीं समझा।

उपयुक्त मामले में निपटाया जा सकता : कोर्ट

जस्टिस हिमा कोहली और सीटी रविकुमार वाली बेच ने ये फैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मंजूरी के कानूनी सवालों को एक उपयुक्त मामले में निपटाया जा सकता है। गौरतलब होकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में कहा था कि उचित जांच के बाद, उसने जांच प्रक्रिया या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार करने में कोई चूक नहीं पाई।

उस समय योगी आदित्यनाथ एक सांसद थे

आपको बता दे कि उस समय योगी आदित्यनाथ एक सांसद थे जब उन्होंने कथित अभद्र भाषा दी थी। मामले के संबंध में गोरखपुर के पुलिस थाने में भाजपा नेता और कई अन्य के खिलाफ दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 

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