राष्ट्रपति द्वारा विक्रित संपति शत्रु संपति घोषित, जाने क्या है पूरा मामला !

भारत-पाकिस्तान के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आकर सीतापुर की प्रेमनगर रिफ्यूजी कालोनी के समस्त वासियों की संपत्ति राजा महमूदाबाद प्रकरण के पश्चात शत्रु संपत्ति घोषित है।

एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार हाल ही में सीएए कानून लाई है वहीं दूसरी ओर भारत-पाकिस्तान के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आकर सीतापुर की प्रेमनगर रिफ्यूजी कालोनी के समस्त वासियों की संपत्ति राजा महमूदाबाद प्रकरण के पश्चात शत्रु संपत्ति घोषित है। जिसके चलते समस्त प्रेमनगर निवासी अपनी संपत्ति का क्रय-विक्रय नही कर सकते, बैंक लोन नही करा सकते, वसीयत नही कर सकते। यह वह संपत्ति है जिसे कि भारत सरकार के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा विभाजन के बाद भारत आए शरणार्थियों को रिफ्यूजी कालोनी के नाम से बेची गई थी । बेची गई संपत्ति से संबंधित समस्त मूल अभिलेख व दस्तावेज जैसे कि सेल डीड आज भी समस्त प्रेमनगर वासियों के पास मौजूद हैं।

 

चुनाव का पुरजोर तरीके से बहिष्कार

इस संबंध में आज शुक्रवार को मोहल्ला प्रेमनगर वासियों का एक बड़ा वर्ग जिलाधिकारी अनुज सिंह को ज्ञापन देने पहुंचा । जिलाधिकारी महोदय ने समस्या के समाधान का प्रबल आश्वासन दिया। आमतौर पर अपने बहुत ही शांत प्रिय आचार-विचार व कर्मठता के लिए जाना जाने वाला सिंधी-प॔जाबी समाज आज बहुत आक्रोशित व दुख दिखा। यहाँ तक कि अपने किसी कार्य को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश शुक्ला को भी प्रेमनगर वासियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा । प्रेमनगर वासियों ने एकसुर में भाजपा जिलाध्यक्ष को आगामी लोकसभा चुनाव का पुरजोर तरीके से बहिष्कार करने तक की बात कह दी।

 

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