सौम्या मर्डर केस में आया अदालत का फैसला , दोषियों को उम्रकैद की सजा !
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या केस में दिल्ली की अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है।चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या केस में दिल्ली की अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन दोषियों के नाम रवि कपूर अमित शुक्ला बलबीर मलिक और अजय कुमार हैं। इन सभी को मकोका के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। मामले में पांच आरोपी थे जिसपर 2008 में पत्रकार की हत्या के आरोप थे।
उम्रकैद की सजा सुनाई गई
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने साल 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये सभी दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार हैं। इन सभी को मकोका के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पांचवें दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पांचों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
सौम्या विश्वनाथन कि गोली मारकर हत्या
साल 2008 में सौम्या विश्वनाथन जो कि एक पत्रकार थीं, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह उस समय अपनी कार से घर लौट रही थीं। इस हत्याकांड में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सजा का ऐलान किया।
एक लाख तक का जुर्माना लगा
रवि कपूर पर उम्रकैद के साथ आईपीसी 302 के तहत 25 हजार और मकोका के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना, बलजीत मलिक को उम्रकैद के साथ आईपीसी की धारा 302 के तहत 25 हजार का जुर्माना और मकोका के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना, अमित शुक्ला को उम्रकैद के साथ आईपीसी 302 के तहत 25 हजार का जुर्माना और मकोका के तहत एक लाख का जुर्माना, अजय कुमार को आईपीसी 302 के तहत 25 हजार का जुर्माना और मकोका के तहत एक लाख तक का जुर्माना लगा है।
नहीं लगा कोई सबूत हाथ
दोषी अमित शुक्ला और बलजीत मलिक के ऐडवोकेट अमित कुमार ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा, ‘हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इस पूरे मामले में रवि कपूर के इकबालिया बयान के अलावा और कोई सबूत हमारे खिलाफ नहीं है, ऐसे में हमें हत्या का दोषी और इस अपराध के लिए उम्रकैद की सजा कैसे सुनाई जा सकती है, जबकि आपराधिक साजिश का आरोप तक नहीं है।’
7.25 लाख रुपये का जुर्माना
अदालत ने पांचवें दोषी अजय सेठी को तीन साल की जेल और आईपीसी की धारा 411 और मकोका के तहत 7.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईट के लिए आप यहां http://www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।