Keral में BJP नेता के सनसनी खेज मामले में बड़ा फैसला, दोषियों को सजा !
आज मावेलिककरा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी.जी.श्रीदेवी ने मामले पर दोषियों को सजा सुनाई है। इस फैसले से परिवार काफी खुश है |
केरल की एक अदालत ने अलप्पुझा में दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।
PFI से जुड़े 15 दोषियों को सुनाई गई सजा !
Keral में BJP नेता के सनसनी खेज मामले में बड़ा फैसला, दोषियों को होगी सजा !
PFI से जुड़े 15 दोषियों को मौत की सजा
मावेलिककरा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.जी.श्रीदेवी ने सभी 15 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और 22 जनवरी को सजा सुनाने का फैसला किया था। हालांकि, आज मावेलिककरा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी.जी.श्रीदेवी ने मामले पर दोषियों को सजा सुनाई है। इस फैसले से परिवार काफी खुश है और उनका मानना है कि उन्हें न्याय मिल गया है।
परिवार के सामने ही बुरी तरह पीटा गया
जानकारी के लिए बतादे दरहसल भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता के मर्डर केस में कोर्ट ने इन्हें एक हफ्ते पहले ही दोषी करार दिया था।आरोप था कि 19 दिसंबर 2021 में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके घर में उन्हें परिवार के सामने ही बुरी तरह पीटा गया और उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना से कुछ पहले ही 18 दिसंबर की रात को एक गिरोह ने एसडीपीआई नेता केएस. शान की हत्या कर दी थी। घटना के समय वह अलप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे। माना जा रहा था कि कट्टरपंथी भीड़ इससे गुस्सा गई और बदले में रंजीत की हत्या कर दी।
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