Gyanvapi Case: हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका, ज्ञानवापी परिसर में मिले ‘कथित शिवलिंग’ के कार्बन डेटिंग की याचिका हुई खारिज !
अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 58 लोगों को एंट्री दी गई दी। इनमें वकीलों के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग शामिल थे।
उत्तरप्रदेश वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले ‘कथित शिवलिंग’ को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। जिसके अनुसार शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मिली जानकारियों के अनुसार अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 58 लोगों को एंट्री दी गई दी। इनमें वकीलों के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग शामिल थे।
हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका
ज्ञानवापी परिसर में मिले ‘कथित शिवलिंग’ को लेकर उसकी वैज्ञानिक जांच की मांग को लेकर पांच हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसके लिए Archaeological Survey of India को आदेश देने की अपील की गई थी। जो की आज की सुनवाई में ख़ारिज कर दी गयी। कोर्ट ने मांग को ख़ारिज करते हुए कहा कि कथित शिवलिंग को कोई क्षति न पहुंचे इसलिए इस याचिका को ख़ारिज किया जा रहा हैं अदालत का कहना है कि कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को नुकसान होने की बहुत सी संभावनाए हो सकती हैं।
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