समान नागरिक कानून की दिशा में एक कदम, लोकसभा चुनाव से पहले तैयार हुआ मसौदा !

राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक कानून की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर में धारा 370 हटा दी।

भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में कई वर्षों से राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक कानून की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर में धारा 370 हटा दी। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक किया गया। अब मोदी सरकार तो नहीं है लेकिन बीजेपी की राज्य सरकार ने समान नागरिक कानून के लिए बड़ा कदम उठाया है. उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक अधिनियम को लागू करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। अब राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को लागू करने के लिए कदम उठाया है।

Why Uniform Civil Code is necessary for India?

विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। यूसीसी कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट दी है। धामी सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन के प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। इस कमेटी ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। अब राज्य सरकार इस मसौदे को कैबिनेट में रखने जा रही है। धामी सरकार छह फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है।

 

क्या है इस एक्ट के प्रावधान

  • एक से अधिक विवाह नहीं हो सकते
  • लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होगी।
  • लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही उनके माता-पिता को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए.
  • लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना होगा।
  • शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर शादी को मंजूरी नहीं मिलेगी.
  • शादी का रिकॉर्ड नहीं होने पर कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी.
  • मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार दिया गया है।
  • लड़कियों को लड़कों की तरह संपत्ति का अधिकार मिलेगा.
  • यदि किसी कामकाजी बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो उसके वृद्ध माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर होगी
  • यदि पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करती है, तो उसके माता-पिता को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा।

 

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