फतेहगढ़ जेल से रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी की एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई पेशी !
आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ जेल से समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को 3 मामलों में पेशी रही।
जनपद आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच फतेहगढ़ जेल से समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को 3 मामलों में पेशी रही। वहीं पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की भी एक मामले में पेशी हुई। रमाकांत यादव को और अकबर अहमद डंपी को 1998 में फूलपुर के अंबारी चौक के पास हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पेश किया गया। इसके अलावा इस मामले में 36 अन्य आरोपी भी पेश हुए। अब इसी के साथ मुकदमें का ट्रायल शुरू हो गया।
माहुल में जहरीली शराब के मामले में पेशी
वर्ष 1998 के लोकसभा उपचुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी दोनों कई बार चुनाव में आमने-सामने हुए लेकिन आज जब कोर्ट में पेशी हुई। बता दें कि रमाकांत यादव की अंबारी चौक फायरिंग मामले के अलावा पिछले वर्ष 2022 में अहिरौला के माहुल में जहरीली शराब के मामले में भी पेशी हुई। अब इन तीनों मामलों की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। जिसमें गवाही दर्ज होगी। रमाकांत यादव के अधिवक्ता ने बताया कि रमाकांत यादव की अंबारी में धारा 307 और अहिरौला के शराब कांड के दो मामलों में पेशी थी जिसमें आज चार्ज बना।
अकबर अहमद डंपी पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज
कोर्ट से निकलते वक्त रमाकांत यादव ने कहा कि सरकार फर्जी मामले में फंसा रही है। अंबारी फायरिंग मामले में हाईकोर्ट से आये अधिवक्ता ने कहा कि वह भी इस मामले में मुलजिम बनाये गये जब वह साढ़े 18 वर्ष के थे। चुनाव के दौरान रमाकांत यादव और अकबर अहमद डंपी प्रत्याशी थे। दोनों का काफिला अंबारी चौक के पास आमने सामने आ गया था। अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 36, वर्ष 1998 में अभियुक्त अकबर अहमद डंपी पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, आरोप था कि अकबर अहमद डंपी पर अंबारी बाजार के चौक पर 4 से 5 गाड़ी के साथ 50 लोगों को काफिले के साथ अंबारी बाजार में रमाकांत यादव को गाली दिया।
सपा विधायक रमाकांत यादव में पहुंचे कोर्ट
वहीं दूसरी तरफ दीदारगंज से रमाकांत व उमाकांत यादव पहुंचे और दोनों पक्षों में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। एफआईआर में बताया गया कि ला इन आर्डर के लिए पुलिस की चुनौती थी। इस मामले दोनों पक्ष की तरफ से कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज कराया गया। बताया कि निर्दोष लोगों को इसमें मुलजिम मनाया गया। आज कोर्ट में 38 लोग मौजूद रहे जिसमें अकबर अहमद डंपी और फूलपुर के सपा विधायक रमाकांत यादव कोर्ट में पहुंचे। इस मामले में अब यहीं से ट्रायल की शुरुआत हो रही है जिसकी अगली तारीख 9 जून रखी गई।
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