सुप्रीम कोर्ट ने दिया महाराष्ट्र की शिवसेना को ” झटका ” ! जानिए इस खबर में
महाराष्ट्र विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन मामले में महाराष्ट्र की महा अघाड़ी सरकार ( government ) को झटका लगा है। बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया है।
एक साल के लिए निलंबित कर दिया
गौरतलब है कि विधानसभा के पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ अपमानजनक और दुर्व्यवहार करने के आरोप में पिछले साल 6 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
आरक्षण को लेकर हंगामा कर रहे थे
निलंबित होने वाले विधायक: इनमें आशीष शेलार, अतुल भातखलकर, नारायण कुचे, गिरिश महाजन, अभिमन्यु पवार, संजय कुटे, पराग अलवणी, राम सातपुते, योगेश सागर, कीर्ति कुमार बागडिया, हरीश पिंपले, जयकुमार रावल के नाम शामिल हैं। आरोप के मुताबिक ये विधायक ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा कर रहे थे।
सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी
निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परभ द्वारा लाया गया था। जिसे ध्वनि मत से मंजूर किया था। अपने आदेश में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिस सत्र में हंगामा हुआ | विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी।