‘जब पूरे देश में फिल्म तो’….’The Kerala Story’ पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार !
देश में जहां एक तरफ द केरला स्टोरी की रिलीज़ के बाद उससे जुड़े अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में फिल्म के बैन को लेकर फिल्म

देश में जहां एक तरफ द केरला स्टोरी की रिलीज़ के बाद उससे जुड़े अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में फिल्म के बैन को लेकर फिल्म मेकर्स ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने (12 मई) को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। आपको बता दें बंगाल में प्रतिबन्ध के साथ साथ तमिलनाडु में भी इस फिल्म को सिनेमा घरो में रिलीज़ नहीं किया गया था।
सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द
सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं के वकील हरीश साल्वे ने कहा, ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी। पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है और राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।
तमिलनाडु सरकार से भी मांगा जवाब
जिसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा बंगाल की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा की ,”जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो बंगाल में क्यों नहीं? लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी।” सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। उसके साथ ही तमिलनाडु में भी फिल्म न दिखाए जाने को लेकर निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा है ।
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