# ALERT : एक जुलाई से लागू होने जा रहा है ये नियम ! जान लीजिये इसके बारे में वर्ना ……

इसके तहत रुपये से अधिक का लाभ प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस अनिवार्य है

अगले माह जुलाई में कई बदलाव होने जा रहे हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बाद अब टीडीएस नियम ( TDS Rule ) भी बदलने जा रहे है। नया टीडीएस नियम स्व-प्रचार व्यवसायों पर लागू होगा।

नए नियमों पर दिशा-निर्देश जारी

इससे डॉक्टरों और सोशल मीडिया को प्रभावित करने वालों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नए नियमों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

10 प्रतिशत की दर से टीडीएस अनिवार्य

टीडीएस का प्रबंधन ऐसी आय पर करने के लिए केंद्रीय बजट में आयकर अधिनियम 1961 में एक नया खंड, 194R जोड़ा गया था। इसके तहत रुपये से अधिक का लाभ प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस अनिवार्य है।

छूट या छूट के अलावा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करते हैं

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी किया। जिसमे बताया कि अतिरिक्त लाभ के रूप में दी गई संपत्ति की प्रकृति उचित नहीं है। यहां तक ​​कि लाभ के लिए दी गई पूंजीगत संपत्तियां भी धारा 194R के अंतर्गत आएंगी।

साथ ही इसमें कहा गया है कि धारा 194R उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट या छूट के अलावा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यह छूट नकद या कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने का सिक्का, मोबाइल फोन, मुफ्त टिकट जैसी चीजों के रूप में हो सकती है।

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